सुप्रीम कोर्ट का ED को निर्देश, कोलकाता में हो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी से पूछताछ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया है कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी से पूछताछ दिल्ली की बजाय कोलकाता में की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनीलॉन्ड्रिंग जांच में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली के बजाय कोलकाता में पूछताछ करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया. साथ ही तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है, तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा.

पर्याप्त सुक्षा की दरकारकोर्ट ने पहले ही कहा था कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को ये निर्देश दे सकते हैं कि कोलकाता में ED के अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें पूछताछ करने में दिक्कत न हो. पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में जांच का सामना कर रहे अभिषेक बनर्जी से कोर्ट ने कहा है कि वो कोलकाता में पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हो.

कोलकाता में हो चुकी हैं घटनाएंकोलकाता में पूछताछ करने को लेकर इससे पहले की सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि कोलकाता में CBI अधिकारियों से दुर्व्यवहार की कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह कोलकाता पुलिस को इस मामले में सुरक्षा को लेकर सभी तरह की सहायता मुहैया कराने का आदेश भी दे सकती है. इस मामले में गड़बड़ या चूक होने पर वो पश्चिम बंगाल सरकार को जवाबदेह भी ठहराएगी.

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