एक जनवरी से मोबाइल की बिक्री से पहले IMEI का पंजीकरण अनिवार्य

नई दिल्ली: सरकार ने बिक्री से पहले मोबाइल फोन के आइएमईआइ नंबर का भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल पर एक जनवरी 2023 से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर निर्मित या आयातित सभी मोबाइल के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य होगा और आइसीडीआर पोर्टल से इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट नंबर (आइएमईआइ) प्रमाणपत्र लेना होगा।
आइएमईआइ एक 15 डिजिट का नंबर है जो किसी भी डिवाइस की यूनीक आइडी भी होता है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक, यह पंजीकरण निर्माता या आयातक को कराना होगा। इस नियम से देश में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन में एक वैध आइएमईआइ नंबर होगा, जिससे उस मोबाइल को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। नए नियमों से उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल फोन के गुम होने या चोरी होने पर ब्लाक करने में मदद मिलेगी, जिससे उनका दुरुपयोग रुकेगा। इस कदम से देश में मोबाइल फोन की कालाबाजारी पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।
ऐसे चेक करें आइएमईआइ नंबर
कोई भी उपभोक्ता अपने मोबाइल का आइएमईआइ नंबर चेक कर सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल पर *#06# नंबर डायल करना होगा। यह नंबर डायल करते ही मोबाइल फोन का आइएमईआइ नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। नया मोबाइल खरीदते समय आइएमईआइ नंबर की जांच अवश्य करें। दो सिम वाले मोबाइल फोन में दो आइएमईआइ नंबर होते हैं।

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