वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान, ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स, जानिए वैक्सीन पर कितनी फीसदी लगेगी जीएसटी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने इसमें लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें कि अभी देश में बनी वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है.

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.

75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा. सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेज और टेंपरेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी और एंबुलेंस पर 12 फीसदी कर दी गई है. ये दरें सितंबर तक वैलिड होंगी. मंत्रियों के समूह (GOM) ने इनमें अगस्त तक कटौती की सिफारिश की थी.

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