उत्तराखंड: हाईकोर्ट से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को मिली राहत, अब मिलेगा तीन माह का वेतन

नैनीताल। उत्तराखंड के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने शासन के उस आदेश पर स्टे दे दिया, जिसके कारण सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का करीब तीन माह से वेतन नहीं मिल पा रहा था ।अब हाईकोर्ट के आदेश से राह खुली हैं। उत्तराखंड के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को हाईकोर्ट से राहत मिल गई।

हाईकोर्ट ने शासन के उस आदेश पर स्टे दे दिया, जिसके कारण सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का करीब तीन माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन महाविद्यालयों की उत्तराखंड में संख्या 18 है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से फरवरी माह के शासनादेश का हवाला देकर इन महाविद्यालयों को राशि अवमुक्त नहीं की जा रही थी। ऐसे में एक हजार से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा था।

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