इलाहाबाद हाईकोर्ट : निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की अपीलों की सुनवाई शुरू, दुष्कर्म के बाद हत्या कर मांस खाने का आरोप
इलाहाबाद: जनपद में निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ अपीलों की सुनवाई शुरू हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और समीर जैन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
मामले में सुरेंद्र कोली पर नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म कर उनकी हत्या के बाद मांस खाने का आरोप है. आरोपी हत्या के मृतकाओं के कंकाल नाले में फेंक देता था. यह इनसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला है. मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर केयर टेकर का कार्य करने वाला युवक कोली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था. उसके बाद मनिंदर सिंह पंढेर और कोली दोनों मिलकर बच्चियों से दुराचार करते थे.
सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, एक मामले में सजा पर अमल में देरी के कारण हाईकोर्ट ने फांसी को आजीवन कैद में तब्दील कर दिया. दूसरा आरोपी मनिंदर सिंह को भी कुछ केस में फांसी की सजा मिली तो किसी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. दोनों आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है. इससे पहले कोर्ट के आदेश पर मेडिकल जांच रिपोर्ट आरोपी को दी जा चुकी है. अब सजा के खिलाफ फिर से मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है.



