केवल पिछले अध्यादेश की कमियों को संहिताबद्ध करता है पाकिस्तान का नया कानून: बागची
नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान की संसद में कानून पारित कर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के निर्देशों के तहत अपनी मौत के सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिये जाने पर गुरुवार को कहा कि यह कानून केवल पिछले अध्यादेश की कमियों को संहिताबद्ध करता है और इससे श्री जाधव को निर्बाध राजनयिक पहुंच उपलब्ध होने का रास्ता साफ नहीं हुआ है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने श्री जाधव के मामले में आईसीजे के फैसले को लागू करने के लिए बनाये गये पाकिस्तानी कानून पर मीडिया के सवाल के जवाब में कहा, “सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता था। जैसा कि पहले कहा गया है, अध्यादेश से श्री जाधव के मामले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार के लिए आईसीजे के फैसले के अनुसार तंत्र नहीं बना है।”
यह कानून केवल पिछले अध्यादेश की कमियों को संहिताबद्ध करता है श्री बागची ने कहा कि पाकिस्तान श्री जाधव को निर्बाध काउंसलर पहुंच उपलब्ध कराने से इनकार करता रहा है और ऐसा माहौल बनाने में विफल रहा है जिसमें निष्पक्ष सुनवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि भारत ने बार-बार पाकिस्तान से आईसीजे के फैसले का पूरी तरह पालन करने का आह्वान किया है।