क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। क्रिप्टो करेंसी के लीगल या इलिगल होने की आशंकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बिटक्वाइन पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।माननीय न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना होगा कि बिटक्वाइन कानूनी है या गैरकानूनी। दिलचस्प यह है कि यूनियन बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स लगाने की बात कही थी। केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुईं एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पूछा कि बिटक्वाइन अवैध है या नहीं, अपनी राय दें।वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली आय पर टैक्स 30 प्रतिशत होगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारम्बारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए।

Related Articles

Back to top button