डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 31 मार्च तक बढ़ाया
नई दिल्ली। नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ऐलान करते हुए अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध मार्च 2020 से लागू है। कोरोना वायरस महामारी के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है। डीजीसीए द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, 26 जून 2020 के परिपत्र में आंशिक संशोधन किया गया है, सक्षम प्राधिकारी ने परिपत्र की वैधता को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
यानी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं पर 31 मार्च को रात 11:59 तक प्रतिबंध रहेगा। आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, यह प्रतिबंध डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। हालांकि, केस-टू-केस के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
वर्तमान में भारत में कई देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया हुआ है। इनमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देश शामिल हैं। सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानों का संचालन किया है। देशभर में 23 मार्च, 2020 से लॉकडाउन प्रतिबंध लागू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं।