Up News-पराली न जलायें जलाने वालों से वसूला जायेंगा जुर्माना
Up News-कौशाम्बी कृषकों द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन यथा-पराली/पुवाल/पैरा/ठूठ/गन्ना की पत्तियों एवं केले का तना इत्यादि फसल अपषिश्ट जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे धुआं से वातावरण में पहले से विद्यमान विभिन्न गैसों के साथ कोलाइड बनाने से वायु अत्यन्त ही प्रदूषित व जहरीली हो जाती है।
उप कृषि निदेशक, सतेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पैरा/पराली आदि जलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही सैटेलाइट रिमोट सेन्सिंग से प्राप्त सूचना के आधार पर रू0-2500 व रू0 5000 एवं रू0 15000 की दर से कुल 06 कृषकों के विरूद्ध जुर्माना लगाकर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली की कार्यवाही की जा रहीं हैं। बिना एस0एम0एस0 लगे कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन से धान की कटाई करने वालें वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व कृषि विभाग सक्रिय है, 06 कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन को सीज करने की कार्यवाही की गयी है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रयास नहीं करनें वाले कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जिसमें श
अभयराज गुप्ता, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सिराथू व इन्द्रजीत यादव, उ0सं0कृ0प्र0अ0, मंझनपुर को कठोर चेतावनी जारी किया गया है, सहायक विकास अधिकारी कृषि मनमोहन मिश्र अरूण कुमार पटेल, देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय भगौती प्रसाद मौर्य को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविश्टि प्रदान किया गया है।अशीष कुमार पाल, योगेन्द्र सिंह पटेल, शिवभोला पाल, कृष्ण कुमार, अमित अग्रहरि, अनुराग सिंह, अनिल कुमार, टी0ए0सी0 को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि व माह-नवम्बर, 2024 का वेतन अवरूद्ध एवं शशिकान्त पटेल, बी0टी0एम0, हरिनारायण, संयम सिंह, ए0टी0एम0 को कठोर चेतावनी व माह-नवम्बर, 2024 का एफ0टी0ए0 बाधित किया गया है। जनपद के कृषकों से अनुरोध है कि पराली न जलायें, पराली का उचित प्रबन्धन करें तथा एस0एम0एस0 लगे हार्वेस्टरों से ही धान की कटाई करायें। जिन कृषक भाइयों के यहां पराली अधिक होती है वे अपने नजदीकी गौ-आश्रय केन्द्रों में पराली ले जाये व उसके बदले एक ट्राली गोबर की खाद ला सकतें हैं अथवा जनपद में उपलब्ध बेलर मशीन से पराली प्रबन्धन करें, इस प्रकार किसान अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। पराली जलाने वालों पर 02 एकड़ से कम भूमि पर रू0 5000 का जुर्माना एवं 05 एकड़ से ऊपर भूमि पर रू0 15000 का जुर्माना वसूला जायेंगा।