यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिक को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता से कहा- ”हाईकोर्ट जाए”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर चुनौती देने वाली याचिका को आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे हाईकोर्ट जाए और अपनी बात रखें। बता दें कि, दिलीप कुमार नाम के श्ख्स ने 2015 के नियम से आरक्षण को लेकर चुनौती देते हुए कहा था कि, 2021 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू हो।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले में बड़ी संख्या में लोग अपनी सहमति दे चुके हैं, और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची भी तैयार करा रही है। लेकिन, दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए।