Gujrat- इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल विकसित करने वाला गुजरात देश के अग्रिम राज्यों में शामिल

Gujrat- गुजरात वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी में उल्लेखनीय 8.20 प्रतिशत योगदान के साथ भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान देने वाला राज्य बना है। गुजरात में पिछले एक दशक में यानी वर्ष 2015 से 2024 के दौरान लगभग 3.96 लाख करोड़ रुपये का विदेशी तथा 18.46 करोड़ रुपये का स्थानीय (घरेलू) निवेश आया। गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रैंकिंग में अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है।

उद्योग विभाग के अनुसार ईओडीबी के अंतर्गत सिंगल विंडो पोर्टल इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल (आईएफपी) विकसित करने वाला गुजरात देश के अग्रिम राज्यों में से एक बना गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उद्योगों तथा व्यापार जगत से जुड़े व्यवसायियों को एक ही ऑनलाइन पोर्टल से प्रमुख व्यावसायिक सेवाएं मिल जाती हैं। आईएफपी पर राज्य के लगभग 18 विभागों से सम्बद्ध 200 से अधिक बिजनेस सेंट्रिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके अंतर्गत 20 लाख से अधिक आवेदनों पर प्रक्रिया की गई हैं।

राज्य के गुजरात राइट ऑफ सिटीजन टू पब्लिक सर्विसेज (आरसीपीएस) अधिनियम 2013 अंतर्गत सेवा वितरण समयावधि निर्धारित की गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटेशन कमेटी (डीएलएफसी) इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करती है। इसके अतिरिक्त गुजरात एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टाब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनयम 2019 अंतर्गत सभी नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 3 वर्ष की समयावधि के लिए राज्य की अनुमतियां पाने से मुक्ति मिलती है। ऐसी अनुमतियां पाने के लिए 3 वर्ष के बाद अतिरिक्त 6 महीने की समयावधि भी दी जाती है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गुजरात को देश में टॉप अचीवर के रूप में स्थान दिया है। 5 सितंबर, 2024 को आयोजित उद्योग समागम 2024 के दौरान बीआरएपी 2022 संस्करण में गुजरात को शीर्षस्थ उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार भी दिया गया। गुजरात सरकार ने बीआरएपी अंतर्गत वर्ष 2015 में 285, वर्ष 2016 में 340, वर्ष 2017-18 में 372 तथा वर्ष 2019 में 187 रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं।

व्यवसायियों तथा नागरिकों पर कम्प्लायंस बोझ घटाने के लिए रिफॉर्म के क्रियान्वयन में गुजरात सदैव अग्रसर रहा है। राज्य सरकार ने अब तक 2,652 बिजनेस सेंट्रिक तथा 294 सिटीजन सेंट्रिक कम्प्लायंसेस के साथ कुल 2,946 कम्प्लायंसेस का बोझ घटाया है। इनमें उद्यमियों से जुड़े गौण अपराधों के लिए जेल की सजा के प्रावधानों को हटाने के लिए 208 प्रावधानों का डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। राज्य सरकार ने लगभग 9 श्रम कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया है। हाल ही में प्रोफेशनल टैक्स स्लैब के तीन स्लैब में सिंगल स्लैब का सरलीकरण किया गया है। नए प्रोफेशनल टैक्स स्लैब के अनुसार प्रतिमाह 12,000 रुपये से कम आय वालों को टैक्स भुगतान से छूट दी गई है।

गुजरात ने शॉप्स एंड एस्टाब्लिशमेंट लाइसेंस के रिन्यूअल की जरूरत को समाप्त किया है, जिससे व्यवसायी केवल एक बार के पंजीकरण से ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए इंडस्ट्रीज सेल्फ-सर्टिफेशन योजना प्रस्तुत की है, जो लगभग 14 श्रम अधिनियमों एवं नियमों पर लागू होती है। इससे उद्योग विभिन्न इंस्पेक्शन के लिए स्व-प्रमाणपत्र प्रदान कर 5 वर्ष की समयावधि के लिए निरीक्षण से छूट पा सकते हैं। गुजरात सरकार ने 8 करोड़ से अधिक हैंड-रिटन लैंड रिकॉर्ड तथा 2.43 करोड़ हैंड-रिटन म्यूटेशन एंट्रियां रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कम्प्यूटरीकृत की गई हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन रेवेन्यू एप्लिकेशन (आईओआरए) द्वारा 36 सेवाओं का ऑनलाइन एक्सेस प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत आईओआरए पोर्टल पर अब तक 17 लाख से अधिक आवेदनों पर प्रक्रिया शुरू की गई है।

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