Lucknow: एलडीए ने फ्लैट व रो-हाउस खरीदारों के लिए जारी की महत्वपूर्ण एडवाइजरी
Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहरवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से फ्लैट और रो-हाउस खरीदने वाले संभावित खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। एलडीए के उपाध्यक्ष श्री प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह एडवाइजरी सोमवार को जारी की गई, जिसमें प्राइवेट बिल्डरों की अनियमितताओं से बचने और स्वीकृत मानचित्र की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है।
एडवाइजरी में प्रमुख बिंदु:
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स्वीकृत मानचित्र की अनिवार्यता:
किसी भी फ्लैट या रो-हाउस की खरीद से पूर्व संबंधित परियोजना का मानचित्र एलडीए से स्वीकृत है या नहीं, इसकी पुष्टि अवश्य करें। खरीदारों को सलाह दी गई है कि वे बिल्डर से स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्राप्त करें और प्राधिकरण से इसकी वैधता की जांच करें। -
अस्वीकृत परियोजनाओं से दूरी बनाएँ:
बिना स्वीकृत मानचित्र वाली संपत्तियों की खरीद से कानूनी विवाद, ध्वस्तीकरण, पंजीकरण में अड़चन, लोन प्राप्त करने में कठिनाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। -
दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक जाँच करें:
संपत्ति खरीदने से पहले रेरा पंजीकरण सहित सभी दस्तावेजों की पूर्ण जाँच करें। एलडीए से अनुमोदित प्रमाण-पत्रों की पुष्टि भी आवश्यक है।
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ध्वस्तीकरण की लगातार कार्रवाई:
एलडीए ने जानकारी दी कि लखनऊ के सीमा क्षेत्र में तेजी से विकसित की जा रही कई कॉलोनियों में मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं, जिसके कारण मार्च और अप्रैल माह के दौरान 70 से अधिक स्थानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।