New Delhi News-पैदल चलने वालों के लिए उचित फुटपाथ संवैधानिक अधिकार है : सुप्रीम काेर्ट
New Delhi News-सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त फुटपाथ पैदल चलने वालों का संवैधानिक अधिकार है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें।
कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्याप्त फुटपाथ पैदल चलने वालों का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पैदल चलने वालों को सड़क पर चलना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें हादसे का शिकार होना पड़ता है। फुटपाथ ऐसे होने चाहिए ताकि दिव्यांग भी उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटना जरुरी है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो दो महीने के अंदर पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार कर कोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि पैदल चलनेवालों की सुरक्षा सर्वोपरि है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पैदल चलने वालों की सुरक्षा और पर्याप्त फुटपाथ उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में सभी फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।
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