Ajmer News-अवैध होटल तोड़ने की कार्रवाई पर न्यायालय ने राहत से किया इंकार
Ajmer News- नगर निगम अजमेर द्वारा चलाए जा रहे अवैध भवन निर्माण विरोधी अभियान के तहत दरगाह बाजार स्थित मदनी रॉयल होटल के मालिक सादिक सिद्दीकी को कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय ने निगम की कार्रवाई को विधिसम्मत मानते हुए प्रार्थी का अंतरिम अनुरोध खारिज कर दिया।
मामले में सादिक सिद्दीकी ने होटल को अवैध निर्माण बताकर गिराने की निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सिविल जज वरिष्ठ खंड पश्चिम अजमेर की अदालत में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता एस.के. भार्गव ने दलीलें पेश कीं, जबकि नगर निगम की ओर से पैनल अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह परमार ने तर्क रखे।
निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि होटल नगर निगम के भवन निर्माण प्रावधानों का उल्लंघन कर बनाया गया है और बिना स्वीकृति के व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा है। प्रार्थी पक्ष अपने पक्ष में कोई स्वीकृत मानचित्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।
जज मनमोहन चंदेल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। इस आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी और नगर निगम को विधिसम्मत कार्रवाई करने की छूट प्रदान की।
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