Amethi News-संचालित कोचिंग संस्थानों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किये आवश्यक दिशा-निर्देश

Amethi News-जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ0 राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनपद में बिना पंजीकरण के विधि विरूद्ध ढंग से कोचिंग संचालित हो रही है तथा कुछ पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं द्वारा पंजीकृत छात्र संख्या से अधिक छात्राओं को सम्मलित किया गया है अथवा बिना नवीनीकरण के कोचिंग संचालित की जा रही है। इस क्रम में उन्होंने समस्त कोचिंग संस्थाओं को सूचित किया कि वह एक सप्ताह के अन्दर अवैध कोचिंग का संचालन बन्द कर दें, कालातीत कोचिंग संस्थाओं का नवीनीकरण/पंजीकरण करवा लें साथ ही पंजीकृत कोचिंग में नामांकित विद्यार्थियों के सापेक्ष पंजीकरण भी करवा लें, अन्यथा निरीक्षण/सत्यापन के दौरान यदि अपंजीकृत कोचिंग संचालित पायी जाती है तो सम्बन्धित कोचिंग संस्था के संचालक के विरुद्ध उ०प्र० कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 यथा संशोधित प्राविधानानुसार प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए कोचिंग संचालक स्वयं उत्तरदायी होगें।

इस सम्बन्ध में उन्होंने जनसामान्य को यदि उनके आस-पास कोई अवैध कोचिंग/शिक्षण संस्थान संचालित है तो सम्बन्धित तहसील प्रभारी क्रमशः तहसील गौरीगंज हेतु राजकीय हाईस्कूल अफुइया के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार रविया मो0नं0-7007450377, तहसील तिलोई हेतु राजकीय इण्टर कालेज राजाफत्तेपुर के प्रधानाचार्य विनोद कुमार पाण्डेय मो0नं0-7905625819, तहसील अमेठी हेतु राजकीय बालिका इण्टर कालेज सोनारीकला के प्रधानाचार्य रत्नेश सिंह मो0नं0-8099231073, तहसील मुसाफिरखाना हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज धरौली के प्रधानाचार्य सुनील कुमार विश्वकर्मा मो0नं0-9574121882 को दूरभाष पर सूचना देने के साथ ही कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अमेठी के अधिकारिक ई-मेल आई०डी० rmsaamethi@gmail.com पर भी सूचना दी जा सकती है।

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