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Mau news: गोठा में जमीन कब्जेदारी विवाद ने पकड़ा तूल, SDM घोसी ने दिए भूमि कुर्की के आदेश

Mau news: घोसी तहसील स्थित ग्राम गोठा में रामलीला भवन के सामने आबादी श्रेणी 6(2) की खाली जमीन को लेकर दो पक्षों—अजय कुमार उपाध्याय आदि बनाम प्रवीण राय उर्फ घम्मू आदि—के बीच गम्भीर विवाद उत्पन्न हो गया है। जिससे लोक शांति भंग होने की आशंका बन गई है। जिसपर संज्ञान लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने अंतरिम आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित भूमि पर वर्षों से रामलीला समिति द्वारा रामलीला का आयोजन होता रहा है। समिति द्वारा इंटरलाकिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसका विरोध ग्राम प्रधान व उनके समर्थकों द्वारा इस लिए किया जा रहा था कि पूर्व में क्षेत्र पंचायत द्वारा इसी भूमि पर ठेकेदार द्वारा इंटरलोकिंग कराने के नाम पर भुगतान कर लिया लेकिन कार्य नहीं कराया गया। ग्राम प्रधान का कहना है कि इस भूमि पर ग्राम पंचायत की ओर से RCC ढलाई कराई जाएगी।

इस तीव्र टकराव की स्थिति को देखते हुए थानाध्यक्ष दोहरीघाट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट घोसी ने धारा 164 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM सत्य प्रकाश ने यह आदेश पारित किया कि रामलीला भवन के सामने स्थित विवादित भूमि को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि रामलीला का आयोजन पूर्व की भांति सुचारु रूप से चलता रहे।

इसके अलावा खण्ड विकास अधिकारी दोहरीघाट को निर्देशित किया गया है कि भूमि को समतल कर साफ-सफाई की जाए ताकि आयोजन में कोई बाधा न आए। रामलीला समिति को कहा गया है कि स्थल पर रखी गई ईंटें हटा लें, और थानाध्यक्ष दोहरीघाट को निर्देशित किया गया है कि किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण कार्य न होने दिया जाए।

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यह आदेश उप जिलाधिकारी (SDM) घोसी सत्य प्रकाश द्वारा पारित किया गया, जिसमें लोक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए विवादित भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित रखने की दिशा में स्पष्ट निर्णय लिया गया है।

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