AnkitaBhandariCase: तीनों दोषियों को उम्रकैद, पीड़िता के परिजनों को मिलेगा 4 लाख मुआवजा

AnkitaBhandariCase: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ की घड़ी आ गई है। शुक्रवार को कोटद्वार कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों — पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता के परिजनों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दिया जाए।

करीब 2 साल और 8 महीने तक यह मामला अदालत में चला, जिस दौरान जांच और सुनवाई के तमाम पेचीदा पड़ाव पार किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पूरी बारीकी से सुनवाई की और लगभग 97 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

इस फैसले को लेकर पूरे राज्य की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई थीं, क्योंकि अंकिता की हत्या ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

गौरतलब है कि अंकिता भंडारी एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं और 2022 में उनका शव ऋषिकेश के पास एक नहर में मिला था। जांच में यह सामने आया कि अंकिता को गैरकानूनी गतिविधियों का विरोध करने की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था।

कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के परिजनों और आम जनता ने एक बड़ी राहत और न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस फैसले के बाद महिला सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार होंगे।

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