Elections News-असम विस चुनाव में मतदाताओं के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य

Elections News-असम विधानसभा आम चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदान के दिन सभी मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदान केंद्र पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत करना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि जो मतदाता ईपीआईसी प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे, वे पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक (फोटो सहित), आयुष्मान भारत/स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

आयोग ने यह भी कहा कि ईपीआईसी में मामूली त्रुटियां या वर्तनी की गलतियां होने पर भी, यदि मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, यदि फोटो मेल नहीं खाता है, तो मतदाता को वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा।

विदेश में पंजीकृत मतदाताओं के संबंध में रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 के प्रावधानों के तहत यह निर्देश दिया गया है कि उनकी पहचान केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी।

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