GST grand reform: 40% की नई दर, लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर लगेगा ज्यादा टैक्स

GST grand reform: पर्व-त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान इस बार लोगों को कई वस्तुओं पर कम जीएसटी का फायदा मिलेगा। दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद अब देश में सिर्फ दो जीएसटी स्लैब (5% और 18%) होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इन स्लैब में आने वाली अधिकांश आवश्यक वस्तुएं अब 5% या 18% के दायरे में होंगी। वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का एक अलग स्लैब बनाया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होगा।

0% जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्तुएं

  • स्वास्थ्य: 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं।
  • शिक्षा: मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़।
  • खाद्य: दूध, छेना या पनीर (पहले से पैक और लेबल वाला), पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी।
  • बीमा: व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां।

5% जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्तुएं

  • व्यक्तिगत देखभाल: बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम।
  • खाद्य: मक्खन, घी, पनीर और डेयरी उत्पाद, नमकीन।
  • अन्य: दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीनें, चश्मा।
  • कृषि: ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे, निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, टपक सिंचाई प्रणाली।

18% जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्तुएं

  • ऑटोमोबाइल: पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं), डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं), तीन पहिया वाहन, मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम)।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर, एलईडी और एलसीडी टीवी (32 इंच से अधिक), मॉनिटर और प्रोजेक्टर, डिशवॉशर।
  • अन्य: माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, सड़क ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक)।

40% जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्तुएं

  • तंबाकू और संबंधित उत्पाद: पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी, धूम्रपान पाइप।
  • पेय पदार्थ: अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त और गैर-मादक पेय पदार्थ।
  • विलासिता और जुआ: 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, निजी उपयोग के लिए विमान, नाव, रिवॉल्वर और पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़ और ऑनलाइन मनी गेमिंग।

इन वस्तुओं पर हुई बड़ी कटौती

  • जीएसटी 28% से 18%: एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी (32 इंच से अधिक) और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें।
  • जीएसटी 5% से 0%: रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और अभ्यास पुस्तिकाएं।
  • जीएसटी 12% से 0%: 33 जीवन रक्षक दवाएं।
  • जीएसटी 5% से 0%: दूध, ब्रेड, छेना, पनीर और सभी भारतीय रोटियां (पराठा सहित)।

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आम आदमी को मिलेगा बड़ा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए किए गए हैं। इससे श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर टैक्स में पूरी तरह से कटौती की गई है।

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