हरदोई: दुष्कर्मी को अदालत ने सुनाई अर्थदंड के साथ दस वर्ष की सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 अबुल कैश ने घर में घुस कर दुष्कर्म करने से संबंधित मामले में वाद विचारण दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को 22 हजार रुपये अर्थदंड के साथ दस वर्ष कैद की सजा शुक्रवार को सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी के अनुसार थाना कासिमपुर क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता के पिता का देहांत हो चुका है जबकि माता जीवित है। पीड़िता का आरोप था कि अभियुक्त रिजवान निवासी कटरा मजरा गौसगंज थाना कासिमपुर घटना से पहले उसे कई बार रास्ते में उसे छेड़ चुका था लेकिन लोकलाज की वजह से उसने शिकायत नहीं की थी।

वादिनी के कथनानुसार वह अपने मौसा के घर हाईस्कूल बोर्ड उर्दू की परीक्षा देने के लिए गई थी। 12 अप्रैल 16 को वह अपने मौसा के घर में नीचे के कमरे में रात 10 बजे पढ़ रही थी। तभी अभियुक्त रिजवान उसके कमरे में घुस आया और तमंचे के साथ धमका कर दुष्कर्म किया। उसके शोर करने पर मौसा व मौसी ने अन्य लोगों के सहयोग से रिजवान को पकड़ लिया। जब वह लोग उसे थाने ले जा रहे थे तब अभियुक्त पक्ष के कई लोग असलहे का भय दिखाकर उसे छुड़ा ले गए।

रिपोर्ट दर्ज कराने पर जानमाल की धमकी दी। इसके चलते वादिनी ने 15 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज करा पाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी व अभियुक्त पक्ष को तर्कों व साक्ष्यों का अनुशीलन करने के उपरांत अपर जिला जज अबुल कैश ने अभियुक्त रिजवान को अलग-अलग धाराओं में दस वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी अदालत ने दिया।

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