Joint entrance exam results: कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद डब्ल्यूबीजेईई का परिणाम स्थगित
Joint entrance exam results: पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा (WBJEE) का परिणाम अब गुरुवार को जारी नहीं किया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंद की मौखिक टिप्पणी के बाद यह निर्णय लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मानदंडों के अनुसार तैयार की गई मेरिट लिस्ट को प्रकाशित नहीं किया जा सकता।
नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 22 मई को डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणियों की सूची के आधार पर ही एक नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और उसे प्रकाशित किया जाए। इसके अलावा, अदालत ने 7 प्रतिशत आरक्षण के तहत ओबीसी सूची के पुनर्मूल्यांकन का भी निर्देश दिया है। ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड को 2010 से पहले के 7 प्रतिशत आरक्षण के तहत 66 आरक्षित उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए नई मेरिट लिस्ट 15 दिनों के भीतर तैयार करनी होगी।
सरकारी विभागों को भी मिले निर्देश
मुख्य सचिव को यह आदेश सभी संबंधित विभागों तक जल्द से जल्द पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, सभी विभागों को भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया अब अदालत के इस आदेश के अनुसार ही करनी होगी। राज्य सरकार के किसी विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा देकर यह बताना होगा कि आदेश का पालन कैसे किया गया है।
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छात्रों का भविष्य अधर में
ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा के परिणाम के साथ-साथ गुरुवार को स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी होनी थी, जिसे फिलहाल तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया है। इस स्थिति के कारण हजारों छात्रों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है। पिछले सप्ताह ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड ने 7 अगस्त को परिणाम जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के कारण अब इसमें देरी हो रही है।