Life Insurance Premium: GST हटने से कितना सस्ता होगा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम? जानिए पूरा हिसाब

Life Insurance Premium: देश में हर वस्तु और सेवा पर Good and Service Tax (GST) लगाया जाता है, जिसमें बीमा सेवाएं (Insurance Services) भी शामिल हैं। वर्तमान में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर 18% तक का जीएसटी लगाया जाता है। यह टैक्स बीमा प्रीमियम के साथ ग्राहकों से वसूला जाता है।

क्यों उठ रही है GST हटाने की मांग?

लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म किया जाए। इस मांग के पीछे मुख्य कारण यह है कि इन दोनों प्रकार के इंश्योरेंस आम लोगों की जरूरत बन चुके हैं, खासकर बुजुर्गों और पेंशनधारकों के लिए।

किस-किस ने रखी है ये मांग?

  • जीएसटी परिषद (GST Council) लंबे समय से इस मुद्दे पर विचार कर रही है।

  • मंत्रियों की समिति (GoM) ने भी सिफारिश की है कि:

    • टर्म इंश्योरेंस पर पेंशनधारकों को छूट मिले।

    • हेल्थ इंश्योरेंस पर बुजुर्गों को टैक्स छूट दी जाए।

  • भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

कब हो सकता है फैसला?

जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। हालांकि, अब तक बैठक की तारीख घोषित नहीं की गई है।

कितना सस्ता हो सकता है आपका प्रीमियम?

अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है और 18% जीएसटी हटा लिया जाता है, तो बीमा प्रीमियम में सीधा लाभ मिलेगा।

उदाहरण के लिए:

  • अगर आप सालाना ₹25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, तो उसमें लगभग ₹4,500 जीएसटी शामिल होता है।

  • जीएसटी हटने के बाद आपका प्रीमियम सीधा ₹25,000 से घटकर ₹20,500 तक हो सकता है।

फॉर्मूला:

मौजूदा प्रीमियम - 18% GST = नया प्रीमियम

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क्यों है यह राहत जरूरी?

  • हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में हर नागरिक की जरूरत है।

  • वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स की आमदनी सीमित होती है, ऐसे में जीएसटी से छूट उन्हें सीधी राहत दे सकती है।

  • बीमा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह कदम नीतिगत रूप से भी सकारात्मक माना जाएगा।

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