New Delhi News-उच्च न्यायालय का आदेश: जाली दस्तावेजों से नियुक्ति शून्य, वेतन लौटाना होगा
New Delhi News-उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके नौकरी प्राप्त की है, तो उसकी नियुक्ति तिथि से ही नियुक्ति शून्य मानी जाएगी। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि ऐसे कर्मचारी को जो वेतन या भत्ते अवैध रूप से मिले हैं, उन्हें रोजगारदाता को लौटाना होगा।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कानून और नियमों के उल्लंघन पर कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। जाली दस्तावेजों का उपयोग न केवल अनुचित लाभ दिलाता है, बल्कि सरकारी या निजी संस्थानों के सिस्टम और विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है।
इस आदेश से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून का पालन हर स्तर पर अनिवार्य है, और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को
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