दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक को राहत दी है. कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है. उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी.
कोर्ट में कुलदीप सेंगर की ओर से बताया गया कि आठ फरवरी को उनकी बेटी की शादी है. 18 जनवरी से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी. उन्होंने कोर्ट से दो महीने की जमानत मांगी थी. बता दें कि कुलदीप सेंगर पर 2017 में नाबालिग से रेप का आरोप लगा था. इस मामले में सेंगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है.
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (8 फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी. उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी.
सेंगर की अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग: उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है. सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था. सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी.
मामले दिल्ली की अदालत में हुए थे ट्रांसफर: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से मामले को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद 5 अगस्त, 2019 को शुरू हुई सुनवाई को दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया. शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए 1 अगस्त, 2019 को हुए उन्नाव मामले से संबंधित दर्ज पांच मामलों को लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए दैनिक आधार पर सुनवाई तय की थी.

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