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दून के ऐतिहासिक झंडेजी के मेले में कोरोना का साया, गाइड लाइन हुई जारी

देहरादून। देहरादून में होली के पांचवें दिन आयोजित होने वाले प्रसिद्ध झंडे के मेले में इस साल फिर से मार्च माह में कोरोना का हमला होने पर जिला प्रशासन को भी झंडे के मेले के लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार झंडेजी का आरोहण दो अप्रैल को होना है।

ये है गाइडलाइन
झंडा साहिब के आरोहण व मेले के आयोजन के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो केवल उतने ही व्यक्तियों को एकत्रित किया जाए। अनावश्यक भीड़ एकत्र न की जाए। मेले के आयोजन में विगत वर्षों में जो दुकानें व झूला इत्यादि लगाये जाते थे इस वर्ष पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। झंडा साहिब के आरोहण व मेले के आयोजन में अन्य राज्य से प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों को RT-PCR टेस्ट कराने के उपरान्त रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य (आगमन की तिथि से 72 घंटे पूर्व) है।

बिना निगेटिव रपोर्ट के किसी भी व्यक्ति का मेला स्थल पर प्रवेश वर्जित होगा। मेले के परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश से पूर्व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क आने वाले यात्रियों को मास्क के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। मेला में आने वाले सभी श्रद्वालुओ को शारीरिक दूरी के दृष्टिगत गोल घेरे बनाये जायें। उक्त का पालन कराये जाने का उत्तरदायित्व आयोजकों का होगा। मेला स्थल में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।

60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें। मेला आयोजको द्वारा झण्डा साहिब के आरोहण से श्रद्वालुओं/संगतों को जोड़ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट) जैसे Facebook, Twitter का उपयोग करने की कोशिश की जाए। जिससे अनावश्यक भीड़भाड न हो।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये मेले का स्वरूप एवं अवधि सिमित किया जाए।

मेले स्थल पर जगह-जगह कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन, कन्ट्रोल रूम नं0 तथा जागरूकता के पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाये जाएं। मेले के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश स्थान पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी। बुखार जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जायेगी।

मेले में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा तथा यदि अति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजेबल गिलास तथा बर्तनों का प्रयोग किया जायेगा।
मेला स्थल पर आयोजको द्वारा सभी श्रद्धालुओं/पर्यटको/ग्राहको के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करने के लिए प्रोतसाहित किया जायेगा।

मेला स्थल पर आयोजकों द्वारा कूड़ेदान आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कूड़े आदि को इधर-उधर न बिखराकर कूड़ेदान का प्रयोग किया जायेगा। मेला स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशानिर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजकों का होगा तथा निश्चित समयान्तराल पर सेनेटाइजेशन भी किया जाये। समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसमें सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग इत्यादि शामिल है।

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