दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- विदेश से आए चिकित्सा उपकरण कबाड़ बनने के लिए नहीं है
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों के मामलों में मिली विदेशी सहायता उन लोगों के लिए है, जो कोरोना से पीड़ित हैं. ये सहायता सामग्री कहीं बॉक्स में रखे जाने के लिए या कबाड़ बन जाने के लिए नहीं है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मंगलवार को ट्वीट कर पूछा था कि भारत में अब तक 300 टन विदेशी मदद आ चुकी है लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बता रहा है कि इनका क्या हुआ? ओवैसी ने पूछा था कि ‘नौकरशाही ड्रामे के कारण कितनी जीवन रक्षक विदेशी मदद गोदामों में पड़ी है?’
इन सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि क़रीब 40 लाख सामग्री, जिनमें दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलिंडर, मास्क और अन्य तरह की विदेशी मदद 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 38 संस्थानों में भेजे गए हैं.