Prayagraj News-पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बंद साधना देवी को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विंध्याचल, मिर्जापुर की साधना देवी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। उन पर अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था और वह 18 मई 2025 से जेल में निरुद्ध थीं।
यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने याची की ओर से अधिवक्ता दिव्यांशु तिवारी एवं शैलेश कुमार उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद पारित किया।
याची पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में साधना देवी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत, नोट में स्पष्ट लिखा गया है कि “मेरी पत्नी को किसी बात के लिए दोषी न ठहराया जाए।” अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि केवल परेशान करने को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। साथ ही, यह भी उल्लेख किया कि घटना के दस दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिससे अभियोजन की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। याची के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक प्रकरण भी लंबित नहीं है।
इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने साधना देवी की सशर्त जमानत स्वीकार की और उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूतियां जमा करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा