Prayagraj News-दहेज उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने नंद और नंदोई के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और छेड़खानी से जुड़े मामले में नंद दीक्षा कटियार, आकांक्षा कटियार और नंदोई बृजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही शिकायतकर्ता स्वाती कटियार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर द्वारा पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से जुड़ा था। स्वाती कटियार ने अपने पति शिवम कटियार, सास, नंद, नंदोई सहित अन्य पर दहेज मांगने और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाना गोविंदनगर, कानपुर में मुकदमा दर्ज कराया था।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि घटना के दिन दीक्षा कटियार इलाज कराने ससुराल आई थीं, जहाँ आकांक्षा और उनके पति मौजूद थे। इसके बाद 27 मई 2024 को तीनों मलेशिया चले गए थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने पूरे परिवार को झूठे आरोपों में फंसाया और देवर पर भी छेड़खानी का मामला दर्ज कराया।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्वाती कटियार बार-बार ससुराल की संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाती रहीं। विवाद बढ़ने पर सास प्रभा कटियार ने अदालत के जरिए उन्हें संपत्ति से बेदखल कराया। इसके बावजूद मामला चलता रहा और स्वाती ने पुनः उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
हाईकोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष और तथ्यों पर गौर करते हुए नंद और नंदोई के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसे पारिवारिक विवादों में झूठे आरोपों से बचाव का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा, प्रयागराज