Primary teacher recruitment scam: राज्यपाल ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी को दी अभियोजन की स्वीकृति
Primary teacher recruitment scam: पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह मामला राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले राज्यपाल ने माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में भी चटर्जी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अभियोजन की अनुमति दी थी।
पार्थ चटर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, पर वर्ष 2022 में ईडी ने करोड़ों रुपये के घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तारी की थी। उन्होंने वर्ष 2011 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। दिसंबर 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इसी घोटाले में, राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ भी ईडी को अभियोजन की अनुमति प्रदान की है। भट्टाचार्य पर भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है।
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यह निर्णय राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवालों के बीच आया है, और जांच एजेंसियों के लिए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ करता है।