SC-HC-Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर दायर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा—मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित
SC-HC-Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े गंभीर संकट पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से साफ कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है, इसलिए वहीं अपनी बात रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—“यह महत्वपूर्ण मुद्दा, हाईकोर्ट भी संवैधानिक अदालत”
याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र मिश्रा ने तर्क दिया कि रोजाना यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
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“मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है।”
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“दिल्ली हाईकोर्ट भी संवैधानिक अदालत है, आप अपनी बात वहीं रखें।”
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से भी अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को पहले से लंबित मामले में दखल का मौका दिया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही ले चुका है संज्ञान
दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को इंडिगो संकट पर स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडिगो से कई गंभीर सवाल पूछे:
हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियाँ—
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फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन लागू कराने के लिए पर्याप्त पायलट क्यों नहीं नियुक्त किए गए?
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ऐसा लगता है कि इंडिगो ने समय रहते पर्याप्त संख्या में पायलटों की भर्ती नहीं की।
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केंद्र सरकार और इंडिगो को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
“क्या केंद्र सरकार एयरलाइंस पर कार्रवाई करने में असहाय है?”—हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे:
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“क्या आप इतने असहाय हैं कि एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे?”
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“ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई कि लाखों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे?”
हाईकोर्ट ने इस मामले को यात्रियों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है—फिलहाल यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट ही देखेगा, जहां पहले से कार्रवाई जारी है। अब निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और इंडिगो व केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी हैं।



