Singrauli news: डीजीएमएस जांच में कलिंगा कंपनी में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, 15 दिन में कार्रवाई के निर्देश
Singhrauli news: आरटीआई कार्यकर्ता राघवेन्द्र प्रताप सिंह की शिकायत पर खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), वाराणसी द्वारा एनसीएल की खड़िया और अमलोरी खदानों में कार्यरत केसीसीएल (कलिंगा कंपनी) की जांच की गई। इस दौरान खदान संचालन में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं।
डीजीएमएस ने जारी किया नोटिस, 15 दिन में कार्रवाई के निर्देश
डीजीएमएस वाराणसी के निरीक्षण दल ने खदान स्थलों का दौरा कर माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966, कोयला खदान विनियम 2017 तथा माइन रूल्स 1955 के तहत एनसीएल प्रबंधन और ठेका कंपनी को नोटिस जारी किया। नोटिस में 15 दिनों के भीतर सभी अनियमितताओं पर ठोस कार्रवाई कर रिपोर्ट डीजीएमएस कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है।
पी.के. सिंह के निरीक्षण से एनसीएल में मचा हड़कंप
शुक्रवार को खान उप महानिदेशक (यांत्रिक) पी.के. सिंह ने वाराणसी क्षेत्र के खान निदेशक व उप निदेशक (खनन) के साथ एनसीएल की खड़िया और दुद्धीचुआ परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर शिकायतों की समीक्षा करते हुए एनसीएल प्रबंधन को चेताया कि वे चिन्हित खामियों पर गंभीरता से और शीघ्र कार्रवाई करें, और इसकी रिपोर्ट डीजीएमएस के वाराणसी कार्यालय तथा धनबाद मुख्यालय को भेजें।
जांच में सामने आईं ये प्रमुख अनियमितताएं
जांच दल ने निम्नलिखित प्रमुख अनियमितताएं दर्ज कीं:
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प्रशिक्षण मानकों की अनदेखी
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सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता
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कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
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कैंटीन और रेस्ट शेल्टर की कमी
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ब्लास्टिंग कार्यों में संलग्न श्रमिकों के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव
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एनसीएल निदेशक को ठहराया गया उत्तरदायी
डीजीएमएस ने इन गंभीर खामियों के लिए एनसीएल के निदेशक एस.पी. सिंह को उत्तरदायी ठहराया है। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो प्रबंधन व संबंधित ठेका कंपनी केसीसीएल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।