UP News-राहुल गांधी की आवाज मिलान की मांग, 23 मार्च को होगी सुनवाई

UP News-उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की अदालत में चल रहे मानहानि मामले में राहुल गांधी से जुड़ा एक नया घटनाक्रम सामने आया है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से एक सीडी में मौजूद आवाज का मिलान कराने की मांग की है। इस मामले में राहुल गांधी का कहना है कि सीडी में जो आवाज है वह उनकी नहीं है।

अदालत में दाखिल हुआ नया प्रार्थना पत्र

गुरुवार को मामले में बहस होनी थी, लेकिन परिवादी पक्ष के वकील संतोष पांडे ने अदालत में नया प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। इसमें सीडी में मौजूद आवाज की जांच कराने की मांग की गई है। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है।

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला का कहना है कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए इस नए आवेदन का कोई औचित्य नहीं बनता।

अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ मामला

यह मानहानि का मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी को लेकर अदालत में परिवाद दायर किया गया था।

कई वर्षों से चल रही है सुनवाई

यह मामला करीब पांच साल से अदालत में चल रहा है। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। बाद में 20 फरवरी 2024 को उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।

इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज कराया गया है।

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