शराब नीति केस : सिसोदिया की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट ने ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
दरअसल, मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में आपराधिक साजिश के मनीष सिसोदिया लगते हैं। इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच प्रभावित हो सकता है। सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई।
वहीं, आप ने सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट के इस रुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की थी। जिस पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मसले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मसले पर 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा।