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SSC फैसला: West Bengal High Court ने की शिक्षक भर्ती रद्द, 25,753 नौकरियों पर छाया खतरा

SSC फैसला: सोमवार को West Bengal शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में Kolkata High Court ने एक बड़ा फैसला सुनाया। Court ने “गैरकानूनी” रूप से प्राप्त सभी नौकरियाँ रद्द कर दी हैं। जज देबांशु बसाक और जज मोहम्मद सब्बीर रशीद की कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच ने सोमवार को यह घोषणा की। कोर्ट ने कहा, “जो लोग लंबे समय से गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें ब्याज समेत सैलरी लौटानी होगी।”इसके तहत 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गईं। उन्हें 2016 के पैनल में नौकरी मिली थी।

वादी पक्ष के वकील ने कहा, ”2016 का पूरा पैनल रद्द कर दिया गया है। पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिली है, उन्हें भुगतान करना पड़ेगा।  कोर्ट ने DM को निर्देश दिया है।” DI चार सप्ताह के अंदर DM   को इसकी जानकारी देनी होगी। 2016 की सभी चार भर्ती प्रक्रियाएं – Group-C, Group-D , 9वीं-10वीं, 11वीं-12वीं – पैनल को रद्द कर दिया गया है। सभी को वेतन वापस करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि छह सप्ताह के अंदर सैलरी वापस करना। संबंधित DI को यह देखने की जिम्मेदारी दी गई है कि वेतन वापस किया गया है या नहीं।

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कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को SSC पैनल की समाप्ति के बाद नौकरी मिली, उन्हें जनता के पैसे से भुगतान किया गया। सभी को चार सप्ताह के अंदर ब्याज सहित वेतन लौटाना होगा। सभी को 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा। बता दें कि 23 हजार 753 नौकरियाँ रद्द कर दी गईं। नए लोगों को नौकरी मिलेगी। हाई कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर अंदर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

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