Amethi News-मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत करें आवेदन

Amethi News-जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जिले की पात्र बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना बालिकाओं के समग्र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही है। श्री मौर्य ने बताया कि योजना में बालिका के जन्म से लेकर स्नातक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत होने तक कुल छह चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिका को ₹2,000 से ₹5,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उसके जीवन के विभिन्न चरणों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

1. बालिका व माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र

2. निवास एवं आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो)

3. बालिका अथवा माता-पिता के नाम बैंक खाता विवरण

4. पासपोर्ट साइज फोटो

5. शैक्षिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

शर्तें एवं पात्रता:

बालिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।

एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं ही योजना का लाभ ले सकती हैं (कुछ विशेष परिस्थितियों में तीसरी बालिका भी पात्र हो सकती है)।

बालिका की आयु व शैक्षिक स्थिति संबंधित श्रेणी के अनुसार होनी चाहिए।

इच्छुक लाभार्थी http://mksy.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मौर्य ने आम जनता से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पात्र लाभार्थियों को आवेदन करने हेतु प्रेरित करें, जिससे बेटियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

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