Kanpur News -पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत
रंगदारी और जमीन कब्जा मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक
Kanpur News – समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रंगदारी और जमीन कब्जा के मामले में ट्रायल कोर्ट की चल रही कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
यह मामला वर्ष 2022 से जुड़ा है, जब कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में रहने वाले विमल कुमार नाम के व्यक्ति ने इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों के खिलाफ **एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपियों ने रंगदारी मांगने और जमीन कब्जाने की कोशिश की।
इरफान सोलंकी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अदालत ने सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
इससे पहले भी इरफान सोलंकी को आगजनी और साजिश जैसे मामलों में कई बार कोर्ट से जमानत और राहत मिल चुकी है। अब इस आदेश के बाद उन्हें कानूनी मोर्चे पर अस्थायी राहत मिली है।