संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर पर 5,000 रुपये का जुर्माना, कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया। जब्त किए गए कुत्तों की कस्टडी को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।

नई दिल्ली। एक अदालत ने अपने आदेशों का पालन न करने पर संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर (SGACC) पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि सेंटर ने जांच के दौरान जब्त किए गए सभी 10 कुत्तों को रिहा करने के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरभि शर्मा वत्स ने यह जुर्माना तब लगाया जब जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि 10 में से केवल आठ कुत्तों को ही उनके मालिक विशाल को सौंपा गया है। शेष दो कुत्ते – एक पूडल और एक माल्टीज़ नस्ल के अब भी एनिमल केयर सेंटर की कस्टडी में हैं।

इससे पहले 13 जनवरी को अदालत ने SGACC को कुत्तों की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया था और सेंटर के रवैये को आदेशों की अवहेलना, घोर लापरवाही और जानबूझकर गलतबयानी करार दिया था। 16 जनवरी को भी कोर्ट ने सेंटर की सफाई को असंतोषजनक बताते हुए कड़ी फटकार लगाई थी।

कोर्ट को बताया गया कि विशाल ने पूडल कुत्ते को अपना मानने से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड तलब किए हैं। वहीं, SGACC ने स्वीकार किया कि वे माल्टीज़ कुत्ते का पता नहीं लगा पाए हैं।

अदालत ने पूडल कुत्ते को मालिक की कस्टडी में देने और माल्टीज़ कुत्ते पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।

Related Articles

Back to top button