चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक, उत्तराखंड HC का फैसला, पर्यटक स्थल भी होंगे बंद!

नैनीताल। चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 28 जुलाई तक बढ़ा दिया है. पहले यह रोक 7 जुलाई तक थी, जिसे बुधवार को हुई सुनवाई के बाद आगे बढ़ाया गया है. इसके साथ-साथ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चार धाम बोर्ड से फैसला लेने को कहा है. मामले पर अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी. कोर्ट ने पर्यटक स्थलों को खोलने के फैसले पर भी फिर से विचार करने की सलाह दी है.

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की राज्य सरकार से वीकेंड में पर्यटक स्थलों को खोलने के फैसले पर पुनःविचार करने के लिए कहा है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा कि पर्यटक स्थलों में कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि पर्यटक बिना पंजीकरण, बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के पर्यटक स्थल पहुंच रहे हैं, जिससे डेल्टा, डेल्टा प्लस वैरिएंट के बढ़ने का खतरा उत्तराखंड में भी बढ़ गया है.

चार धाम यात्रा कराना चाहती थी उत्तराखंड सरकार

पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को शुरू करने पर अड़ गई थी. बाद में मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी. बता दें कि चारधामों के कपाट खुल चुके हैं. सीमित लोगों के साथ वहां पूजा अर्चना की जा रही है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी. 

कोर्ट में उत्तराखंड में कोरोना के संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इसमें एडवोकेट दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, सहित कई लोगों की अर्जी हैं. इसमें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, कोरोना टीकाकरण के संबंध में जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं.

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