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Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को फिर नहीं मिली राहत, उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में सजा बरकरार

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली है। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में सेंगर की सजा को बरकरार रखा गया है। अदालत के इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है।

क्या है मामला?

उन्नाव रेप केस से जुड़े घटनाक्रम में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आरोप था कि पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य को दोषी ठहराया गया था।

सजा में राहत की मांग खारिज

कुलदीप सिंह सेंगर ने अदालत में सजा कम करने और राहत देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

पहले से जेल में बंद हैं सेंगर

गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी उन्हें सजा सुनाई गई थी, जो अब भी प्रभावी रहेगी।

पीड़िता के परिवार को राहत

अदालत के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने संतोष जताया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती और कानून के समक्ष समानता का संदेश देता है।

हाई-प्रोफाइल केस

उन्नाव रेप मामला देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, जिसने राजनीति, पुलिस व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

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