आसानी से कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक

नई दिल्ली। पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। पैन को आधार से लिक करने की समय सीमा को आगे भी बढ़ा दिया गया है। पैन से आधार से लिंक कराने की अवधि 31 मार्च कर दी गई है। आपको बताते चलें कि इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 30 सितंबर थी। अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो, इसे टालने की बजाय तुरंत ही कर लेना उचित है। पैन को आधार से लिंक ना करने पर आपको समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं पैन को आधार से लिंक करने के पूरे प्रॉसेस के बारे में।\

आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको बाईं तरफ में ‘लिंक आधार’ का विकल्प दिखाई देगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब खुल कर आएगा। उस नए टैब में आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम को फिल करना होगा। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना होगा और कैप्चा कोड को भरकर आप अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं।

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