लखीमपुर तिकुनिया हिंसा मामला: आशीष मिश्रा को नहीं मिली जमानत

लखीमपुरतिकुनिया हिंसा मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

बता दें कि तिकुनिया हिंसा मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में निर्णायक सुनवाई होनी है. आरोप तय करने को लेकर अदालत में लंबित चल रही डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर मंगलवार को बाकी बहस होगी. इससे पूर्व मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की ओर से अवधेश सिंह, अवधेश दुबे अपना पक्ष रख चुके हैं. वहीं अन्य आरोपियों की ओर से राम आशीष मिश्र और चंद्र मोहन सिंह ने अपना पक्ष अदालत में रखा है. अंकित दास, सुमित जायसवाल, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले की ओर से बहस शेष है. इनकी तरफ से अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ मंगलवार को अदालत में अपनी बहस करेंगे और केस डिस्चार्ज करने की दलीलें रखेंगे, जिसके बाद जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ अपनी बहस करेंगे और बचाव पक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर शासकीय पक्ष रखेंगे.

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