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सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली-केंद्र विवाद: नौ नवंबर को संविधान पीठ करेगी सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे (Delhi-Center Dispute) पर नौ नवंबर को सुनवाई करेगी. जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पीठ दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई शुरू करेगी.
पीठ ने कहा, “मामला नौ नवंबर, 2022 को सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें.” पीठ में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को कहा था कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन किया गया है.
शीर्ष अदालत ने छह मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित कुछ सीमित मुद्दों की संविधान पीठ में सुनवाई नहीं होती, शेष सभी कानूनी सवालों पर वह विस्तार से विचार करती है.

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