BIS-certified helmets: सरकार ने उपभोक्ताओं से बीआईएस प्रमाणित हेलमेट के उपयोग का आग्रह किया

BIS-certified helmets: केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम पहल करते हुए देशभर के दोपहिया वाहन उपभोक्ताओं से केवल बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणित हेलमेट के उपयोग की अपील की है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सुरक्षा की असली गारंटी केवल गुणवत्ता से ही सुनिश्चित हो सकती है।

गैर-प्रमाणित हेलमेट पर सख्त कार्रवाई

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया कि बीआईएस प्रमाणीकरण के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने निर्माताओं और विक्रेताओं से नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।

2024-25 में 500 से अधिक हेलमेटों का परीक्षण

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 500 से अधिक हेलमेटों का परीक्षण किया और 30 से अधिक तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाए। इनमें बड़ी संख्या में गैर-अनुपालन वाले हेलमेट पाए गए।

दिल्ली में 2,500 हेलमेट जब्त

नई दिल्ली में हुई छापेमारी के दौरान नौ हेलमेट निर्माताओं से 2,500 घटिया और गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए। ये हेलमेट उन कंपनियों द्वारा बनाए गए थे जिनके लाइसेंस या तो समाप्त हो चुके थे या रद्द कर दिए गए थे।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू

सरकार ने इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए साल 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया है। इसके तहत, सभी दोपहिया सवारों को IS 4151:2015 मानकों के अंतर्गत बीआईएस प्रमाणित ISI-चिह्नित हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

BIS-certified helmets: also read- National Holiday: 7 जुलाई को पूरे देश में बंद रहेंगे दफ्तर और स्कूल? जानें सच्चाई

उपभोक्ताओं से अपील

सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सिर्फ प्रमाणित, ISI चिह्नित हेलमेट का ही उपयोग करें। घटिया हेलमेट न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि वे जीवन के लिए भी खतरा हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button