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UP News: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, नई पंचायत बनने तक संभालेंगे जिम्मेदारी

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया है। नई जिला पंचायतों के गठन तक संभालेंगे कार्यभार।

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। शुक्रवार देर शाम जारी शासनादेश के अनुसार, 12 जुलाई से नई जिला पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष संबंधित जिला पंचायतों का कार्यभार प्रशासक के रूप में संभालेंगे।

प्रदेश की सभी जिला पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 20(3-क) के तहत यह व्यवस्था लागू की है। शासनादेश में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय में नई जिला पंचायतों का गठन नहीं हो पाता है, तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

जिलाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश

शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नामित करें। हालांकि, इन प्रशासकों के अधिकार सीमित रहेंगे। वे केवल नियमित और दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन कर सकेंगे तथा किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी।

यदि किसी विशेष या आपात स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, तो उसका प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

सरकार ने बताई फैसले की वजह

राज्य सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव संपन्न होने और नई जिला पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इससे विकास कार्यों और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी तथा प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे।

पहली बार लागू हुई यह व्यवस्था

प्रदेश में पहली बार जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने निवर्तमान प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त किया था।

हालांकि, इस व्यवस्था को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को प्रस्तावित है।

अब ब्लॉक प्रमुखों पर भी नजर

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार अब क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉक) में भी इसी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है और संभावना है कि 18 जुलाई को इस संबंध में भी शासनादेश जारी किया जा सकता है।

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