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महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, सरकार ने लगाए कई तरह के प्रतिबंध

मुंबई। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। जिसके तहत राज्य में मॉल, रेस्तरां और बगीचे आज (27 मार्च) से रात 8 बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान समुद्र तटों पर जाने पर भी रोक लगाई गई है।

सरकार ने कहा है कि जो भी लोग घर से बाहर बिना मास्क के देखे जाएंगे उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा तो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 27 मार्च से सभी तरह के सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाटक थियेटरों को बंद किया गया, लेकिन रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट दी गई है। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकते हैं।

कोरोना वायरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि प्रेक्षागृह या ड्रामा थिएटर को इस तरह के आयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज रिकॉर्ड संख्या में मिल रहे हैं। पुणे, नासिक, मुंबई सहित कई शहरों में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। उन्होंने जिला प्रशासन को जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने की भी छूट दी है। सीएम ने कहा कि यदि कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो स्वास्थ्य ढांचा कम पड़ जाएगा।

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