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गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ हाई कोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश, कहा- सभी आरोप बहुत गंभीर हैं

मुंबई। वसूली केस के आरोप में घेरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अनिल देशमुख पर लगे भी आरोप गंभीर हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का आज का फैसला जयश्री पाटिल की याचिका पर आया है।

पाटिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की थी। याचिका में कहा था कि परमबीर के लेटर के मुताबिक उन तमाम तारीखों पर अनिल देशमुख के बंगले पर कौन कौन मिलने आया था और उसकी पुष्टि करने के लिए उस बंगले की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री है और इस वजह से इज़ मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।

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