Lalu Yadav: IRCTC केस में लालू-तेजस्वी की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने 9 आरोपियों पर तय किए आरोप

Lalu Yadav: IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 आरोपियों पर कोर्ट ने तय किए आरोप

Lalu Yadav: IRCTC होटल टेंडर से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

हालांकि, इसी मामले में 7 अन्य आरोपियों को राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर आरोपमुक्त करने का फैसला किया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला IRCTC होटल टेंडर आवंटन से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

अदालत ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आरोप तय करने का निर्णय लिया।

अगली सुनवाई कब?

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अब आगे की कार्यवाही में अभियोजन पक्ष अपने सबूत और गवाह पेश करेगा।

फैसले पर सियासी बयानबाजी तेज

कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं, आरजेडी की ओर से अभी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

आगे क्या होगा?

आरोप तय होने का मतलब दोषी ठहराया जाना नहीं होता। यह मुकदमे की अगली प्रक्रिया की शुरुआत है। अब अदालत में सबूतों और गवाहों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल सभी की नजर आगामी सुनवाई और कोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

written by Siddhi Srivastava

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