धनबाद जज मौत मामला: CBI जांच की प्रगति रिपोर्ट से झारखंड हाई कोर्ट नाखुश, जोनल डायरेक्टर तलब
रांची। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले की झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. CBI ने सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट को अब तक की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है. जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की पीठ ने नाराजगी जताते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही जांच एजेंसी के जोनल डायरेक्टर को भी वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया. अब मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
हाई कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश रिपोर्ट को देखने के बाद कहा कि अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रगति रिपोर्ट सरकारी दफ्तर में बैठ कर तैयार की गई है. रिपोर्ट प्रोफेशनल नहीं लग रही है. खंडपीठ ने यह भी कहा कि वह सीबीआई के खिलाफ नहीं है, बल्कि जांच की वर्तमान प्रगति से नाराज हैं. कोर्ट ने कहा कि अब तक मामले में रहस्य बना हुआ है. इस बड़े षड्यंत्र में क्या था? इसमें कौन शामिल हैं? झारखंड पुलिस ने 12 घंटे में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. अभी भी जांच वहीं पर रुका हुआ प्रतीत हो रहा है. जांच रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि सीबीआई की जांच आगे नहीं बढ़ सकी है.
हाई कोर्ट की की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऑटो रिक्शावाले ने जज उत्तम आनंद को क्यों टक्कर मारी थी, यह अभी तक सीबीआई पता नहीं लगा पाई है. कोर्ट जज की मौत के रहस्य से पर्दा उठा कर मामले को सुलझाना चाहता है. उल्लेखनीय है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइ कोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. सीबीआई से पहले झारखंड पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह झारखंड हाइ कोर्ट को सौंपी जाए. हाइ कोर्ट जांच की मॉनीटरिंग कर रहा है.