प्रयागराज : दुर्गापूजा व रामायण पाठ के आयोजन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका खारिज

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्रि के दौरान जिलों में दुर्गापूजा व रामायण पाठ के लिए एक लाख रुपये देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को उचित ठहराया। कोर्ट ने कहा कि याची ने इसको गलत तरह से पढ़ा और समझा है। यह आदेश राज्य की ओर से किसी भी धर्म या धार्मिक गतिविधि को बढ़ाने वाला नहीं है। ऐसे में याचिका दखल देने योग्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने दिया।

इसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि प्रश्नगत आदेश किसी धार्मिक गतिविधि को बढ़ाना देने वाला नहीं था। यह सिर्फ सांस्कृतिक कार्यों को संचालित करने के लिए ही जारी किया गया था,जो राज्य का कर्तव्य है।

बीते मार्च माह में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों व डीएम को भेजे गए इस आदेश में 22 मार्च से 30 मार्च के बीच दुर्गा पूजन व अखंड रामायण पाठ अदि के कार्यक्रम, जनपद, तहसील व विकास खंड स्तर पर समितियां गठित कर संपन्न कराए जाने के लिए कहा गया था। इसके लिए कार्यक्रम में प्रस्तुति करने वाले कलाकारों को मानदेय देने के लिए प्रत्येक जिले को एक लाख रुपये की धनराशि, जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद, संस्कृति विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जानी थी।

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