SIR पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म नहीं, चुनाव आयोग नहीं कर सकता फैसला

पश्चिम बंगाल की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त होना नहीं है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर चल रही कानूनी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग (Election Commission) का अधिकार क्षेत्र नहीं है। आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रबंधन तक सीमित है।

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और इसे लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।

चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ट्रिब्यूनल या सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद किसी व्यक्ति का नाम SIR के तहत मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तो चुनाव आयोग स्वयं उसकी नागरिकता पर फैसला नहीं कर सकता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में यदि नागरिकता का प्रश्न उठता है, तो उसे संबंधित मंत्रालय या सक्षम प्राधिकरण के समक्ष भेजा जाना चाहिए। चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के संचालन तक सीमित है।

वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हट जाने या उसके पास वोटर आईडी कार्ड न होने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है।

अदालत ने कहा कि नागरिकता और मतदाता सूची दो अलग-अलग कानूनी विषय हैं। किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में न होना अपने आप उसकी नागरिकता समाप्त होने का आधार नहीं बन सकता।

किस मामले में हुई सुनवाई?

यह मामला पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) से संबंधित है। याचिका में विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी मांगी गई थी और आरोप लगाया गया था कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), अन्नपूर्णा योजना और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है और मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की है।

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SIR प्रक्रिया पर फिलहाल कोई रोक नहीं

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिलहाल SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची और नागरिकता को एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जा सकता।

इस फैसले का क्या मतलब है?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने के बाद अपनी नागरिकता को लेकर आशंकित थे।

इस फैसले से दो बातें स्पष्ट होती हैं—

  • वोटर लिस्ट से नाम हटना और नागरिकता समाप्त होना दो अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
  • चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता; उसका काम केवल मतदाता सूची का प्रबंधन करना है।

आगे क्या होगा?

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। उस दौरान अदालत उन आरोपों पर भी विचार करेगी जिनमें कहा गया है कि मतदाता सूची से नाम हटने के बाद कई लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है।

आने वाले समय में अदालत के निर्देश इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं।

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